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: पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड के बाद बर्खास्त

जावेद शीशगर

Wed, Oct 9, 2024
पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड के बाद बर्खास्त धार जिला ब्यूरो भगवान मुजाल्दा  पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड के बाद बर्खास्त पत्नी के रहते दुसरी शादी करने पर एक असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड करने के बाद बर्खास्त कर दिया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं बताया गया है कि डॉ राहुल सेहर सहायक प्रधानाध्यापक पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय महू द्वारा एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने के संबंध में सीमा हिंडोलिया के द्वारा शासन को शिकायत की गई थी। मामले की जांच संचानालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग भोपाल की त्रिस्तरीय समिति से कराई गई ।जांच में पाया गया कि राहुल सेहर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के पालन में शासन से पूर्व में बगेर अनुज्ञा लिए दूसरा विवाह किया गया है जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है । डॉक्टर सीमा हिंडोलिया एवं राहुल सेहर का विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। कुटुंब न्यायालय द्वारा 13 जुलाई 2018 को पारित निर्णय 27 नवंबर 2018 को विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। डॉ सीमा सेहर द्वारा विच्छेद के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई न्यायालय ने आदेश में लिखा है कि डॉ राहुल सेहर फिलहाल दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे । विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति के सामने डॉ राहुल ने लिखित में दिया कि उन्होंने दूसरा विवाह किया है जांच समिति को दिए गए स्पष्टीकरण से समिति ने सहमति नहीं जताई। ऐसे में जांच समिति ने कहा कि राहुल सेहर ने आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम का उल्लंघन किया है जिससे उन्हें निलंबन से राहुल सेहर की सेवा समाप्त की जाती है। इस प्रकार का आदेश कार्यालय कुलसचिव नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय जबलपुर द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि प्रतिवेदन में निश्धार्षतः सभी पक्ष के बयान एवं प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर डॉ. राहुल सेहर, सह प्राध्यापक (निलंबित) पर लगाये गये द्विविवाह करने संबंधी आरोपों को सही पाया गया है।   जिनका माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आदेश दिनाक 18.12.2018 तथा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22(11) "कोई भी शासकीय सेवक जिसकी पत्नि जीवित हो शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा, भले ही ऐसा पश्चातवती विवाह तत्समय उसको लागू होने वाली वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय हो." का उल्लंघन है।   विश्वविद्यालय प्रबंधन मंडल की 47 वी बैठक दिनांक 29.07.2024 के पत्र क्रमाक 4703 में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुभोदन उपरांत भी राहुल सेहर, सह प्राध्यापक (निलंबित) की विश्वविद्यालयीन सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम, 1908 के नियम 10 के तहत दीर्घ शास्ति आरोपित करते हुए नियम 109 के तहत तत्काल प्रभाव से समाप्त(Terminate) की गई।

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