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कलेक्टर ने शा. हाईस्कूल भैरूगढ में पदस्थ : माध्यमिक शिक्षक श्री विकास डामोर को किया निलंबित

जावेद शीशगर

Thu, Aug 21, 2025

कलेक्टर ने शा. हाईस्कूल भैरूगढ में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक श्री विकास डामोर को किया निलंबित

झाबुआ, 21 अगस्त 2025। कलेक्टर नेहा मीना ने शासकीय हाईस्कूल भैरूगढ की कक्षा 8वीं एवं कक्षा 9वीं के छात्राओं के साथ अभ्रद, अशिष्टता, छेड़-छाड़ की जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुए माध्यमिक शिक्षक श्री विकास डामोर को निलंबित किया ।

प्राचार्य, सांदीपनि विद्यालय खवासा विकास खण्ड थांदला जिला झाबुआ का द्वारा प्रेषित पत्र अनुसार शासकीय हाईस्कूल भैरूगढ में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक श्री विकास डामोर द्वारा संस्था की कक्षा 8वीं एवं कक्षा 9वीं के छात्राओं के साथ अभ्रद, अशिष्टता, छेड़-छाड़ की जाने के संबंध में पंचनामा तैयार किया जाकर, कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

प्राप्त शिकायत की जांच हेतु 03 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। गठित जांच दल समिति द्वारा 21 अगस्त 2025 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार माध्यमिक शिक्षक श्री विकास डामोर का व्यवहार विद्यालय की छात्राओं के प्रति अत्यन्त अभद्र एवं अशिष्टता पूर्ण किया जाना पाया गया है।

यह प्रकरण छात्राओं की सुरक्षा से संबंधित होकर, अत्यन्त ही गंभीर एवं संवेदनशील होने से श्री विकास डामोर, माध्यमिक शिक्षक, शा. हाईस्कूल भैरूगढ विकास खण्ड थांदला जिला झाबुआ को उक्त कृत्य हेतु म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में माध्यमिक शिक्षक श्री विकास डामोर का मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय वि.ख. झाबुआ जिला झाबुआ नियत किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें मूल-भूत नियम 53 के अधीन विधिवत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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झाबुआ

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